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RULES AND REGULATION

  1. संगठन में सब एक समान है इसलिए सभी से विनय भाषा का प्रयोग करें
  2. हर यूनिट सदस्य को महीने में एक मीटिंग करना अनिवार्य है
  3. स्टेट अध्यक्ष हर महीने टीम की मीटिंग लेगा
  4. और यूनिट अपने एरिया की कुल जनसंख्या का 30% मेंबर्स का आधार बनाकर चलेगा( जैसे कि अगर किसी शहर में 100000 कि जनसंख्या है तो वहां 300 मेंबर्स की टीम अनिवार्य है।)
  5. संगठन के साथ जुड़े हुए किसी भी तरह के खर्च के लिए हेड ऑफिस से अनुमति लेना अनिवार्य है अगर कोई भी नेट बिना किसी अनुमति के खर्च करता है तो उसकी जिम्मेवारी लोकल सदस्य की होगी
  6. संगठन से जुड़े किसी भी तरह के कार्य को करने से पहले कृपया हेड ऑफिस में जानकारी दें
  7. कोई भी सदस्य किसी भी तरह से विज्ञापन या बोर्ड के डिजाइन अपने लेवल पर ना बनाएं सब डिजाइन हेड ऑफिस से भेजे जाएंगे
  8. संगठन से जुड़े किसी की भी तरह के पत्राचार की एक प्रति हेड ऑफिस भेजने अनिवार्य है
  9. हर सदस्य को महीने में कम से कम 2 गतिविधियां करनी जरूरी है
  10. संगठन में कोई भी पद देने से पहले कृपा हेड ऑफिस को उसकी जानकारी दें
  11. पद पर आए व्यक्ति को अपने साथ 21 मेंबर जोड़ने जरूरी है
  12. कृपया संगठन से जुड़ी स्टेशनरी जैसे फॉर्म , स्टीकर इत्यादि का सदुपयोग न करें।
  13. हर पदाधिकारी को राज्यस्तरीय बैठक में आना अनिवार्य है जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ संगठन के संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी
  14. हर महीने की कि अंतिम तारीख के बाद हर सदस्य को अपने एरिया की रिपोर्ट भेजनी जरूरी है
  15. संगठन के हर पदाधिकारी को हेड ऑफिस की तरफ से सिर्फ एक बार ही विजिटिंग कार्ड जारी किए जाएंगे दोबारा कार्ड लेने पर सदस्य को उसका चार्ज देना पड़ेगा
  16. हर पदाधिकारी कार्ड की अवधि समाप्त होने पर कार्ड की तुरंत मुख्य कार्यालय में जमा करवाएं और नया कार्ड बनवाने हेतु फार्म भरकर नया कार्ड बनवा ले
  17. संगठन में कार्यरत सभी व्यक्ति की सदस्यता होना अनिवार्य है किसी सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार पद पर सम्मानित किया जाएगा
  18. पद पर नियुक्त किया हुआ व्यक्ति अपने मेंबरशिप फॉर्म के साथ पुलिस व वेरीफिकेशन फॉर्म की कॉपी जिला कार्यालय में जमा करवाएं या पुलिस वेरिफिकेशन एफिडेविट की समस्त जिम्मेदारी जिला कार्यालय की होगी
  19. किसी भी पदाधिकारी को राष्ट्रीय स्तर पर पद देने की अनुमति नहीं है यह अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सुरक्षित है
  20. संगठन के नियम व शर्तें बदलने का पूर्ण अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सुरक्षित है

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